जिस शख्स पर लगा था पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप, अब वो बनेगा न्यायाधीश
Was accused of spying for Pakistan
Was accused of spying for Pakistan: इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल, एक युवक को पाकिस्तान की जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जासूसी के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया है. वहीं जिस व्यक्ति को कोर्ट ने बरी किया है अब वो अपर जिला जज बनेगा. कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 तक नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने 2017 में उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी.
कोर्ट ने प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति को दो अपराधिकर मामलों में बरी कर दिया है और मामलों में आरोपों में कोई सत्यता नहीं पाई गई है. वहीं व्यक्ति को बरी करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में आचरण सत्यापन कराने और सभी औपचारिकताएं पूरी कर 15 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. आरोपी युवक पर कोतवाली कानपुर नगर में 2002 में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद कोर्ट ने उसे मामले में 2014 में बरी किए जाने का उल्लेख किया था.
कोर्ट ने भेजी थी नियुक्ति की सूची
व्यक्ति ने 2016 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया और उसे सफलता मिली थी. वहीं 18 अगस्त 2017 को उच्च न्यायालय ने उसकी सूची राज्य सरकार को भेजी और नियुक्ति करने का आदेश दिया. हालांकि याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया था. इसकी वजह जासूसी के मामले गंभीर आरोपी होना था.
राज्य सरकार के पास नहीं थे पर्याप्त सबूत
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे थे, राज्य सरकार के लिए इस मामले में गंभीरता से विचार करना भी जरूरी थी. लेकिन आपराधिकर मुकदमें में याचिकाकर्ता को बाइज्जत बरी कर दिया है आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके की उसने किसी विदेशी एजेंसी के लिए काम किया हो.